BPSC (Bihar Public Service Commission) 70वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे अभर्थियों को बड़ा झटका लगा है. Supreme Court ने BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है. दरअसल आज ( 7 जनवरी) को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की ये कहते हुए सुनवाई से इंकार दिया की याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए. 18 दिसंबर से BPSC अभर्थियों और आयोग Re-Exam को लेकर आमने सामने हैं. छात्रों के तमाम कोशिशों के बाद जब आयोग ने Re-Exam की बात नहीं मानी तो अभर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया था, पर अब SC ने इस पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
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याचिका में 2 मुद्दों को लेकर की गई थी मांग
याचिका में BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. BPSC अभर्थियों ने याचिका में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया था और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही 30 दिसंबर को प्रदर्शनकारी पर हुए लाठीचार्ज पर भी याचिका दायर की गई थी . छात्रों ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
BPSC प्रिलिम्स परीक्षा को लेकर क्यों हुआ हंगामा ?
बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी. अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने और धांधली का आरोप लगाया था. हंगामें के बाद बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इस केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था जिसके लिए 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा आयोजित किया गया .धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांग है की दोबारा से बिहार के सभी 912 केन्द्रों में परीक्षा करवाई जाए. परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर परीक्षार्थी 18 दिसंबर से पटना के गर्दनीबाग में लगातार धरने पर बैठे हैं.
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