कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. EPFO ने देश के 7.5 करोड़ मेंबर्स को इस ऐलान से बड़ी राहत दी है. पीएफ निकासी के लिए बिना दस्तावेज और झंझट के ऑटो क्लेम की सुविधा की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है. पहले ये लिमिट 1 लाख ही थी.
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EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में ऑटो-क्लेम का मतलब ऐसी क्लेम प्रक्रिया से है, जिसमें पीएफ (Provident Fund) निकासी के लिए किसी तरह के अतिरिक्त दस्तावेज या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. यह पूरी प्रक्रिया स्वतः (automated) होती है और पीएफ अकाउंट होल्डर को तेजी से पैसा मिल जाता है. EPFO ने इसकी समय सीमा को 10 दिन से घटाकर 3-4 दिन कर दी है.
श्याम को घर खरीदना है. उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे कम पड़ रहे हैं. वे पिछले 15 सालों से जॉब कर रहे हैं. उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा है. बावजूद इसके वे मेडिकल इमर्जेंसी बताकर केवल 1 लाख रुपए की ही निकासी कर सकते थे. वहीं अब श्याम घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं. इन पैसों को घर में लगाकर घर का अपना सपना पूरा कर सकते हैं.
Personal Finance की इस सीरीज में EPFO से जुड़ी ये घोषणा और इसमें PF निकालने के पूरे प्रॉसेस के साथ आपको पीएफ निकासी के नियों का फुल डिटेल देने जा रहे हैं. EPFO की इस घोषणा से 7.5 करोड़ मेंबर्स को फायदा होने जा रहा है. साथ ही अब PF का पैसा UPI और ATM से भी निकाल सकते हैं.
ऑटो-क्लेम की मुख्य बातें
- कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं: पहले पीएफ निकालने के लिए फॉर्म और दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, लेकिन ऑटो-क्लेम के तहत यह प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस हो गई है.
- तेजी से पैसा ट्रांसफर: पहले पीएफ निकासी में 10 दिन या उससे अधिक समय लग सकता था, लेकिन ऑटो-क्लेम से अब यह 3-4 दिन में ही पूरा हो जाता है।
- सीमित उद्देश्यों के लिए: शुरुआत में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और अस्पताल के खर्च के लिए ऑटो-क्लेम की सुविधा थी, लेकिन अब इसे शादी, शिक्षा और घर खरीदने जैसे उद्देश्यों के लिए भी लागू कर दिया गया है.
- सीमा बढ़ाई गई: पहले ऑटो-क्लेम की सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे बाद में 1 लाख रुपये किया गया और अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
CBT की बैठक में मिली मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में श्रीनगर में CBT (Central Board of Trustees) की बैठक आयोजित हुई है. इसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. गौरतलब है कि EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम की सुविधा शुरू की थी, जिसकी सीमा शुरुआत में सिर्फ 50,000 रुपये थी. फिर मई 2024 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया और अब इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है. यहां क्लिक करके जानें PF निकासी की Full डिटेल
जून तक ATM और UPI से भी निकाल सकेंगे PF
बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि मई के आखिरी सप्ताह या जून महीने तक EPFO सदस्य यूपीआई (UPI PF Withdrawal) और एटीएम (ATM PF Withdrawal) के जरिए भी अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकेंगे. कर्मचारी UPI ऐप पर अपने PF बैलेंस को देख सकेंगे. अपनी पसंद के बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे. यहां क्लिक करके जानें ATM और UPI से PF निकासी की पूरी डिटेल
कैसे करें ऑटो-क्लेम का इस्तेमाल?
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप पर लॉगिन करें.
- अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- "Online Claim (Form-31,19,10C & 10D)" ऑप्शन चुनें.
- निकासी का कारण (जैसे मेडिकल, शादी, घर खरीदना) चुनें.
- बैंक खाते की डिटेल्स कन्फर्म करें और सबमिट करें.
- अगर ऑटो-क्लेम के लिए योग्य हैं, तो राशि 3-4 दिन में बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी.
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