Personal Finance: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसका नाम है 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' (PM-SYM). यह योजना उन मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की कमी से जूझते हैं. आइए, आपको समझते हैं कि यह योजना क्या है, इसका लाभ किसे मिलता है और इस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है.
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था. इसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलता है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इसमें शामिल हैं:
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पात्रता: 18 से 40 साल की उम्र के श्रमिक.
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आय सीमा: मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
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कामगारों के उदाहरण: रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, सब्जी बेचने वाले, निर्माण मजदूर आदि.
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अपात्र लोग: आयकर दाता, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी (EPF, NPS, ESIC के सदस्य) और अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते.
कितने रुपये जमा करने पर कितनी पेंशन?
इस योजना में आपको हर महीने कुछ राशि जमा करनी होती है, जो आपकी उम्र पर निर्भर करती है. जितनी राशि आप जमा करते हैं, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी जोड़ा जाता है. 60 साल की उम्र तक यह राशि जमा करनी होती है. इसके बाद आपको आजीवन 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. उम्र के हिसाब से कितनी राशि जमा करवानी होती है देखिए:
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18 साल की उम्र में: 55 रुपये प्रति माह.
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29 साल की उम्र में: 100 रुपये प्रति माह.
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40 साल की उम्र में: 200 रुपये प्रति माह.
उदाहरण के लिए, अगर आप 18 साल की उम्र से हर महीने 55 रुपये जमा करते हैं, तो सरकार भी 55 रुपये जोड़ेगी.कुल 110 रुपये महीने की बचत होगी, और 60 साल की उम्र के बाद आपको 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
योजना की खास बातें
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अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को 50% पेंशन (1500 रुपये महीना) मिलती है.
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योजना से 10 साल से पहले बाहर निकलने पर जमा राशि ब्याज सहित वापस मिलती है. 10 साल बाद निकलने पर जमा राशि और ब्याज दोनों मिलते हैं.
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आवेदन के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ जाना होगा।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं. वहां आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और आप हर महीने प्रीमियम जमा शुरू कर सकते हैं.
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