AAP नेता अमानतुल्ला खान समय सीमा खत्म होने के बाद 100 समर्थकों के साथ कर रहे थे चुनाव प्रचार, दर्ज हो गई FIR

FIR Against Amanatullah Khan: निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दिल्ली के ओखला इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे.

आप विधायक अमानतुल्लाह की फाइल फोटो.

आप विधायक अमानतुल्लाह की फाइल फोटो.

न्यूज तक

05 Feb 2025 (अपडेटेड: 05 Feb 2025, 11:21 AM)

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FIR Against Amanatullah Khan: दिल्ली चुनाव में आज मतदान चल रहा है. लेकिन नियमों के मुताबिक, वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाता है. इसके बाद भी अगर किसी पार्टी का नेता चुनाव प्रचार करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करता है. दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लागू हो गई थी. 

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लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ मंगलवार देर रात चुनाव प्रचार कर रहे थे. ऐसे में उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया है. अब उनके खिलाफ समर्थकों समेत एफआईआर दर्ज की गई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अमानतुल्ला खान अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ मंगलवार देर रात चुनाव प्रचार कर रहे थे. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को दिल्ली में सार्वजनिक बैठक या चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं है. फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया.

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अमानतुल्ला खान ओखला में कर रहे थे प्रचार

दिल्ली पुलिस ने ओखला से मौजूदा AAP विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध) के तहत एफआईआर दर्ज की है. AAP विधायक अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, '4 फरवरी की रात करीब 1 बजे हमारी टीम थाना जामिया नगर इलाके में पेट्रोलिंग (गश्त) पर थी. जाकिर नगर के टोबा कॉलोनी में पेट्रोलिंग टीम ने देखा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्ला अपने लगभग 100 समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे. यह एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन है. इसलिए अमानतुल्ला खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 223/3/5 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.'

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