दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मानहानि के मामले में केजरीवाल को शिकायतकर्ता से विवाद सुलझाने का वक्त दिया है। इस मामले में भी केजरीवाल के तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ही पैरवी कर रहे थे। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर दायर मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ कोई कठोर स्टेप न उठाए।
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