Haryana Assembly Elections: हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेता मुसीबत में हैं. समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को आज शाम तक पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा. मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. ED ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.
ADVERTISEMENT
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने मीडिया को बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छौक्कर को हर हाल में शाम तक सरेंडर करने को बोला है. हाईकोर्ट ने छौक्कर, ईडी और राज्य पुलिस को इनकी गिरफ्तारी या सरेंडर कराने को लेकर नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी, जिसमें बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के के आरोपी धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वे खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर हैरानी जताई और सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से छौक्कर को सरेंडर करने के आदेश जारी किए.
धर्म सिंह छौक्कर के ठिकानों पर हुई थी ED की छापेमारी
आपको बता दें कि धर्म सिंह छौक्कर की रियल एस्टेट कंपनी है. इन पर आरोप हैं कि माहिरा रियल एस्टेट समूह ने गुरुग्राम में घर बनाकर देने का सौदा लोगों से किया और उनसे लगभग 360 करोड़ रुपए लिए. लेकिन तय शुदा समय पर घर बनाकर नहीं दिए. लोगों ने कई जगह इनकी शिकायत की. फिर ईडी ने छापामार कार्रवाई कर इनके यहां से करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाखों रुपए की ज्वैलरी और लग्जरी गाड़ियां जब्त की थीं.
इस तरह ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इनके खिलाफ केस बनाया है. लेकिन पुलिस और ईडी द्वारा इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और ये समालखा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर प्रचार करते रहे. हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगी, तब हाईकोर्ट ने धर्म सिंह को सरेंडर करने के आदेश जारी किए. आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में भी फंस गई बीजेपी, बगावत की वजह से यहां त्रिकोणीय मुकाबला
ADVERTISEMENT