Haryana: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. अब वे सोशल मीडिया के जरिए कमाई कर सकते हैं और इसमें सरकार की ओर से कोई रोक-टोक नहीं होगी. यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान दी. कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में सीएम ने यह साफ किया कि इसके लिए सरकार ने खास दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं. आइए जानते हैं इस नई नीति के बारे में विस्तार से.
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सोशल मीडिया से कमाई की सीमा और नियम
हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए सालाना 8,000 रुपये तक की कमाई कर सकता है. अगर यह आय 8,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि का एक-तिहाई हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करना होगा. यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाकर कमाई करते हैं.
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सवाल उठाया था कि क्या सरकारी कर्मचारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन के लिए कर सकते हैं. जवाब में सरकार ने कहा कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रह सकते हैं. लेकिन एक शर्त यह है कि कंटेंट में उनके सरकारी काम के दौरान हासिल किए गए ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता, तो वे अपनी पूरी कमाई अपने पास रख सकते हैं.
कला और विज्ञान से जुड़ा कंटेंट बनाने की छूट
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी कला या वैज्ञानिक चरित्र से जुड़ा कंटेंट बना सकते हैं. इसका मतलब है कि वे रचनात्मक या शैक्षिक सामग्री तैयार करके सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं. यह नियम कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका देता है.
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