आर्मी ऑफिसर को बंधक बनाकर गर्लफ्रेंड से गैंगरेप करने वाले 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- मरते दम तक जेल में रहेंगे

Indore Jam Gate Kand: इंदौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद महज पांच महीने में आए इस फैसले ने पीड़ितों को न्याय दिलाया है और समाज में कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

इंदौर जाम गेट कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

इंदौर जाम गेट कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

Indore Jam Gate Rape Case: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुए जाम गेट कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 5 महीनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देते हुए कहा कि वे मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इस घटना में एक सैन्य अफसर और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाकर लूटपाट, मारपीट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

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इस घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी हंगामा हुआ था. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. उन्होंने लिखा था, 'मध्य प्रदेश में सैन्य अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं.' इस मामले को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था.

क्या था जाम गेट कांड?

यह घटना 11 सितंबर 2024 की रात की है, जब दो ट्रेनी मेजर अपनी महिला मित्रों के साथ जाम गेट के पास घूमने गए थे. तभी हथियारबंद बदमाशों ने उनकी कार रोककर हमला किया. आरोपियों ने मारपीट, लूटपाट की और एक ट्रेनी मेजर व उनकी महिला मित्र को बंधक बना लिया. फिरौती के लिए छोड़े गए अफसर ने नेटवर्क में आते ही सैन्य यूनिट को अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिस व सेना की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला केस, 5 महीने में आया फैसला

पुलिस ने तुरंत 5 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की. कुछ ही दिनों में सभी 5 आरोपियों- पवन, रोहित, अनिल, रितेश और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया. मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और सुनवाई के दौरान ठोस सबूत व गवाह पेश किए गए. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आर.एस. दोहरे की कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साफ कहा कि वे अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे. इसके अलावा, गैंगरेप पीड़िता को 50,000 रुपये व अन्य पीड़ितों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी संध्या उईके ने कहा, "यह एक अमानवीय अपराध था. कोर्ट ने दोषियों को कड़ी सजा देकर एक कड़ा संदेश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

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