मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उलेमा-ए-हिंद ने आरोप लगाया था कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है और गाइडलाइन जारी की है.
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जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है. अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था. इसके बाद अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने में पथराव के आरोपी शहजाद की आलीशान बिल्डिंग तोड़ने के बाद एमपी सरकार मुसीबत में फंस गई है. अब सरकार को इस मामले में जवाब देना पड़ सकता है.
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