गरबा के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश की जबलपुर पुलिस का ये फरमान चर्चा में! क्या पहने और कैसे आएं, सब बताया

अभिषेक शर्मा

04 Oct 2024 (अपडेटेड: Oct 4 2024 1:11 PM)

MP News: मध्यप्रदेश की जबलपुर पुलिस अपने एक फरमान को लेकर चर्चा में है. यह फरमान जारी किया है गरबा के आयोजन को लेकर. पुलिस ने बताया कि गरबा पंडाल में किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं. इसके साथ में यह भी बताया है कि कैसे कपड़े पहनकर आना है और कैसेे नहीं.

गरबा करती महिलाएं

Garba dance

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न्यूज़ हाइलाइट्स

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मध्यप्रदेश की जबलपुर पुलिस अपने एक फरमान को लेकर चर्चा में है.

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पुलिस ने बताया कि गरबा पंडाल में किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं.

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यह भी बताया है कि कैसे कपड़े पहनकर आना है और कैसे नहीं.

MP News: मध्यप्रदेश की जबलपुर पुलिस अपने एक फरमान को लेकर चर्चा में है. यह फरमान जारी किया है गरबा के आयोजन को लेकर. पुलिस ने बताया कि गरबा पंडाल में किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं. इसके साथ में यह भी बताया है कि कैसे कपड़े पहनकर आना है और कैसे नहीं.

जबलपुर पुलिस ने बीते रोज इसे लेकर एक आदेश जारी किया है. जबलपुर पुलिस का कहना है कि गरबा पंडाल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए जाएंगे. लेकिन कुछ नियमों का पालन गरबा का आयोजन कर रहे आयोजकों को भी करना होगा. जिसमें सबसे प्रमुख है पहचान पत्र. गरबा पंडाल में आ रहे हर व्यक्ति के लिए एक पहचान पत्र आयोजकों द्वारा जारी किया जाएगा.

लेकिन चर्चा इस आदेश के जिस बिंदु की हो रही है, वह है महिलाओं के कपड़ों को लेकर. जबलपुर पुलिस ने साफ कहा कि ऐसे परिधान पहनकर गरबा पंडाल में आएं जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती हों. जबलपुर पुलिस यह बताना चाहती है कि गरबा पंडाल में फूहड़ता नहीं चलेगी. फूहड़ कपड़े और फूहड़ व्यवहार करने से बचा जाए. इसके साथ ही जबलपुर पुलिस ने आदेश में यह भी कहा कि गरबा के दौरान माता के भक्ति भाव वाले गीत ही चलें और उन पर गरबा किया जाए. बॉलीवुड, भोजपुरी या किसी फूहड़ गाने पर डांस आयोजन करने से बचें. अब जबलपुर पुलिस का यह आदेश मध्यप्रदेश में चर्चा के केंद्र में बना हुआ है.

जबलपुर पुलिस ने जारी किए हैं ये दिशा-निर्देश

1- गरबा आयोजक रात 11-30 बजे तक स्वयं ही बंद कराना होगा.

2- गरबा में जो भी प्रतिभागी भाग लेने आयेंगे उन्हे परिचय पत्र दिया जावेगा.

3- गरबा आयोजित करने वाले आयोजक, स्थान, भाग लेने वाले प्रतियोगी, आमंत्रित अतिथि, की संख्या से संबंधित जानकारी थाने, एवं नगर पुलिस अधीक्षक तथा नगर दण्डाधिकारी को अवगत कराते हुये साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो.

4- गरबा स्थल पर आयोजकों द्वारा जारी पासधारक व्यक्तियों को चेकिंग के उपरांत ही प्रवेश दिया जावेगा.

5- गरबा आयोजित करने वाले आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि गरबा नृत्य पारम्परिक वेशभूषा में हो, साथ ही आयोजन के दौरान धार्मिक प्रस्तुति ही की जाए, जिससे किसी की भावना आहत न हो.

6- गरबा स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था आयोजक द्वारा ही की जाएगी.

7-प्रत्येक गरबा स्थल पर बाहर निकालने के लिए एक इमरजेंसी निकास स्थल भी रहेगा.

8-गरबा आयोजक अपनी क्षमता के अनुरूप सिक्योरिटी गार्ड एवं वालेंटियर्स भी तैनात करेंगे.

9-गरबा आयोजन के दौरान प्रवेश हेतु महिला क्यू एवं पुरुष क्यू प्रथक-प्रथक बनाया जाना आयोजक सुनिश्चित करें.

10-गरबा स्थल पर आयोजक इमरजेंसी लाइट एवं अग्निशमन यंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

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