Haryana Eid holiday: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अब ईद का अवकाश गजेटेड हॉलीडे की सूची से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे (प्रतिबंधित अवकाश) में शामिल कर दिया गया है. यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दिन मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी और लोग अपनी इच्छा से छुट्टी ले सकेंगे.
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सरकारी आदेश में क्या कहा गया?
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आदेश में इस बदलाव की जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि 26 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए ईद-उल-फितर (31 मार्च 2025) को गजेटेड हॉलीडे की जगह रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे घोषित किया जाता है. इसका कारण 29 और 30 मार्च का सप्ताहांत और 31 मार्च का वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होना बताया गया है. यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों को भेजा गया है.
ईद के दिन सरकारी दफ्तर रहेंगे चालू
नए फैसले के तहत अब हरियाणा में ईद-उल-फितर के दिन सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को इस दिन छुट्टी लेने की छूट दी गई है. पहले ईद को गजेटेड अवकाश के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अब इसे वैकल्पिक अवकाश की श्रेणी में डाल दिया गया है.
रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का मतलब क्या है?
रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे (Restricted Holiday) एक ऐसा अवकाश होता है, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होता है. इसमें कर्मचारी अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हैं या काम पर आ सकते हैं. यह सुविधा खास तौर पर सांस्कृतिक और धार्मिक अवसरों के लिए दी जाती है, ताकि लोग अपनी परंपराओं को निभा सकें.
वित्तीय वर्ष के अंत का असर
ईद-उल-फितर इस बार 31 मार्च 2025 को पड़ रही है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन भी है. इस दिन वित्तीय लेन-देन और हिसाब-किताब को पूरा करना जरूरी होता है. यही वजह है कि हरियाणा सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी इस दिन छुट्टी को रद्द कर दिया है. इससे पहले 29 और 30 मार्च को शनिवार-रविवार होने के कारण लंबा सप्ताहांत बन रहा था, लेकिन अब 31 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे.
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