ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कुछ लोगों के लिए शौक बन गया है. सड़क पर स्टंटबाजी हो या ट्रैफिक नियमों को दरकिनार कर मौज में ड्राइविंग...कुछ लोगों के लिए ये अपमान नहीं बल्कि सम्मान की बातें की हो गई हैं. दूसरों की जान को खतरे में डालना इनका शगल हो गया है. हालांकि 1 मार्च बाद लागू हुए नया मोटर वेहिकल अफेंस एंड फाइन (new motor vehicle fines 2025) आपकों टेंशन में डाल सकता है. अब चालान दो या तीन गुना नहीं बल्कि सीधे 10 गुना बढ़ा दिया गया है.
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India Today में प्रकाशित खबर के मुताबिक सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने, लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने, नशे में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को ध्यान में रखते हुए नया नियम 1 मार्च 2025 से लागू हो गया है. इन नए जुर्माने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है.
तो जान लीजिए नए नियम
- शराब पीकर गाड़ी चलाना: नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना या 6 महीने जेल. बार-बार ऐसे अपराध करने वालों को 15,000 का जुर्माना भरना होगा और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. पहले ये 1000 रुपए था.
- बिना हेलमेट: बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने अब आपको 1,000 का जुर्माना देना होगा. आपका लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द भी हो सकता है. पहले ये जुर्माना केवल 100 था.
- बिना सीट बेल्ट के: इसी तरह, सीट बेल्ट नहीं बांधने पर अब 1,000 का जुर्माना लगेगा. पहले ये 100 रुपए था.
- फोन पर बात और ड्राइविंग: मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 हो गया है. पहले ये 500 रुपए था.
- दस्तावेजों का अभाव: अवैध लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा. 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी सामना करना पड़ सकता है.
- बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर: बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर अब 2,000 का जुर्माना देना होगा. 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी सामना करना पड़ सकता है. बार-बार उल्लंघन करने वाले को 4000 रुपए जुर्माना देना होगा.
- बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के: प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना 10,000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा के साथ छह महीने की जेल हो सकती है.
- दो पहिया वाहन पर ट्रिपलिंग करने पर: दोपहिया वाहन पर तीन लोगों की सवारी करने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- रिस्की ड्राइविंग या रेसिंग पर: रिस्की ड्राइविंग या सड़क पर रेस लगाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर: एंबुलेंस समेत दूसरे आपतकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग पर: सिग्नल जंपिंग पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- ओवरलोडिंग करने पर: ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- बच्चों के ड्राइव करने पर: 18 साल से कम उम्र वाले यदि ड्राइव करते पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद है. वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है या नाबालिग के 25 साल की उम्र तक लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लग सकता है.
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