पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं देता

संजय शर्मा

12 Nov 2024 (अपडेटेड: Nov 12 2024 1:06 PM)

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और दिल्ली में अब पूरे साल पटाखों पर बैन लग सकता है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो इसपर विचार कर रही है.

तस्वीर: इंडिया टुडे.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार से भी पटाखों पर जवाब मांगा है.

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दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर लग सकता है प्रतिबंध.

दिल्ली में शादी-ब्याह हो, चुनाव में जीत का जश्न, क्रिकेट में जीत, कोई पर्व त्यौहार हो पटाखों का धमाका तो होता ही है. अब इन धमाकों पर पूरी तरह से बैन लग सकता है. यानी केवल दिवाली नहीं बल्कि साल भर दिल्ली में पटाखों पर बैन करने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो इसपर पूरी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कि कोई धर्म प्रदूषण फैलाने की इजाजत नहीं देता है. स्वच्छ हवा सबका मौलिक अधिकार है. 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदम पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तक जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने NCR के सभी राज्यों को कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान ये बताएं कि प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं. 

केवल दीवाली के दौरान प्रतिबंध क्यो?

दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को 14 अक्टूबर का आदेश दिखाया. उसमें पटाखे और आतिशबाजी की खरीद बिक्री, परिवहन और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके हलफनामे में कहा गया है कि आप केवल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाएंगे और शादी या चुनाव समारोहों के दौरान आप ऐसा नहीं करेंगे. 

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश पर हम सभी पक्षों से बात कर तय करेंगे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में पटाखों पर बैन केवल आई वाश है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के रवैए पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस के रवैए पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. पुलिस कमिश्नर  हलफनामा दाखिल कर बताएं कि दिल्ली मे पटाखों के बैन को लेकर क्या कदम उठाए गए? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाने को कहा है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त प्रतिबंध लागू करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाकर सभी थाने के SHO को जिम्मेदार बनाएं, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो. इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी कहा कि वह पूरे साल पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर विचार कर रही है. 

कोर्ट ने कहा कि इस पर 25 नवंबर तक लिया जाए फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के आदेश को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई. कोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन के आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए स्पेशल टीम बनाए. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है. प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा दे या नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करे.

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