केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, ये है पूरा मामला

ललित यादव

28 Sep 2024 (अपडेटेड: Sep 28 2024 9:08 AM)

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश तिलक नगर पुलिस को 42वीं एसीएमएम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है.

निर्मला सीतारमण

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केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश तिलक नगर पुलिस को 42वीं एसीएमएम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है. पूरा मामला चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली से जुड़ा है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी. इस शिकायत के आधार पर बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था. इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाता था. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार करना था.

विपक्ष ने लगाए थे आरोप

हालांकि, बाद में इस योजना के खिलाफ विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए गए और याचिकाएं दायर की गईं. इन दायर याचिकाओं और आरोपों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था.

इस मामले पर आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस द्वारा की जाएगी. यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है और इसके आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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