Tejashwi Yadav: बिहार पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक कथित बयान ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगा. पिछले दिनों तेजस्वी यादव के बयान के खिलाफ गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेहता ने आरोप लगाया था कि, तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है. तेजस्वी यादव ने इस मामले की सुनवाई यानी ट्रायल गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्य में कराने की गुहार लगाई थी.
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फिर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को वापस लेने और माफीनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित टिप्पणी ‘गुजराती ठग’ वापस ले ली थी. हालांकि तेजस्वी के दाखिल माफीनामे को जिस अंदाज में लिखा गया था कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था. फिर कोर्ट ने दोबारा दो टूक स्पष्ट माफीनामा दाखिल करने को कहा, तो तेजस्वी ने फिर उसी मुताबिक बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया.
याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां ने तेजस्वी यादव के माफीनामे पर नोटिस लेने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट आज सुबह 10 .30 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
क्या है मामला?
तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में एक बयान दिया था कि ‘अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा.’ तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद निवासी हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेहता ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है.
*लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. SC ने गुजरातियों को ठग कहने की शिकायत याचिका खारिज कर दी है.
रिपोर्ट: संजय शर्मा
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