दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की के आदेशों के बाद अब बीकानेर हाउस का नंबर आ गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है. नई दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में राजस्थान नगर पालिका के पास मालिकाना हक वाले दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है.
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ये है मामला
दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में कमर्शियल कोर्ट के जज विद्या प्रकाश की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50 लाख 31 हजार 512 रुपये के लिए आपके खिलाफ पारित किए गए समझौते को पूरा करने में विफल रहे हैं. इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि नगर पालिका, नोखा इस न्यायालय के अगले आदेश तक इस संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के कार्य को नहीं कर पाएगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए 29 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित हों.
हिमाचल भवन की भी हो चुकी कुर्की
इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था. हिमाचल सरकार पर सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बकाया न चुकाने पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. पावर कंपनी को 2009 में एक प्रोजेक्ट मिला था. इसके लिए कंपनी ने सरकार के पास 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवा दिया था. बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और सरकार ने 64 करोड़ रुपये जब्त कर लिए.
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