Rajasthan: उपचुनाव के बीच CM भजनलाल शर्मा को लगा बड़ा झटका, बिना कोर्ट अनुमति के नहीं जा सकते विदेश

शरत कुमार

08 Nov 2024 (अपडेटेड: Nov 8 2024 4:42 PM)

Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गोपालगढ़  सांप्रदायिक दंगे के मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होना होगा. गोपालगढ़ कांड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के व्यक्तिगत पेशी की स्थायी छूट की याचिका को जयपुर की एडीजे-4 कोर्ट ने खारिज कर दिया.

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ाया है (फाइल फोटो)

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Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गोपालगढ़ सांप्रदायिक दंगे के मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होना होगा. गोपालगढ़ कांड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के व्यक्तिगत पेशी की स्थायी छूट की याचिका को जयपुर की एडीजे-4 कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब सीएम भजनलाल शर्मा कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. 

जयपुर के एडीजे अनामिका सहारण ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं. मुख्यमंत्री के तरफ से सरकारी वकील ने हाजिरी से स्थायी छूट की याचिका कोर्ट में दायर की थी कि मुख्यमंत्री के व्यस्तता की वजह से वो नियमित सुनवाई पर पेशी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते है. 

सरकार ने क्या कहा

सरकार ने कहा कि एडीजे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे. इस मामले में तत्कालीन सरकार के अधीन सीबीआई ने जानबूझकर शांति व्यवस्था कराने गए भजनलाल शर्मा का नाम चार्जशीट में लिखा था.

जमानत पर बाहर हैं सीएम भजनलाल शर्मा

2011 में भरतपुर के गोपालगढ में हुए सांप्रदायिक दंगे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री जवाहर सिंह बेढम, पूर्व विधायक अनिता गुर्जर समेत कांग्रेस के पूर्व मंत्री ज़ाहिद और बीजेपी के एक दर्जन नेताओं का नाम है. गोपालगढ सांप्रदायिक तनाव में 10 अल्पसंख्यक मारे गए थे जिसके बाद गहलोत सरकार ने जांच सीबीआई को दे दी थी. 2013 से हीं भजनलाल शर्मा समेत सभी आरोपी जमानत पर हैं.
 

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