इन 6 स्टेप से आसानी से बनवा सकते हैं अपना Voter Card, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Voter ID Card Apply: वोटर आईडी में नाम जोड़ना अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गया है. हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना जरूरी है.

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तस्वीर- न्यूज तक

सौरव कुमार

19 Apr 2025 (अपडेटेड: 19 Apr 2025, 06:19 PM)

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Voter ID Card Apply: भारत में वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) न केवल मतदान के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है. यदि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं. यह प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम जोड़ने की सुविधा प्रदान की है. इस लेख में हम आपको वोटर आईडी में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे...

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वोटर कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई?

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं. दोनों तरीकों को नीचे विस्तार से समझाया गया है:

ऑनलाइन प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है. ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरण फॉलो करें:

1: आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं

  • राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें (यह Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है).
  • वेबसाइट पर, "New Voter Registration" या "Form 6" के विकल्प पर क्लिक करें।

2: फॉर्म 6 भरें

फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण फॉर्म है. इसे ऑनलाइन भरने के लिए आपको पूरा नाम, जन्म तिथि (आयु प्रमाण के साथ), लिंग, निवास का पता (वर्तमान और स्थायी), निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर (वैकल्पिक, लेकिन लिंक करने के लिए फॉर्म 6B भरना होगा).

3: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आपको अपनी पहचान, आयु, और पते के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है. एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करें.

4: फॉर्म सबमिट करें

सभी जानकारी और दस्तावेज सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें. सबमिशन के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं.

5: सत्यापन प्रक्रिया

फॉर्म जमा करने के बाद, स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके पते पर सत्यापन के लिए आएंगे. सत्यापन के दौरान आपको अपने दस्तावेजों की मूल प्रति दिखानी पड़ सकती है. यदि सब कुछ ठीक रहा, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, और आपको वोटर आईडी कार्ड (EPIC - Electoral Photo Identity Card) जारी किया जाएगा.

6: डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड करें

एक बार आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, आप e-EPIC (डिजिटल वोटर आईडी कार्ड) को NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं. इसे डिजिटल लॉकर में स्टोर किया जा सकता है या प्रिंटआउट निकाला जा सकता है.

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ऑफलाइन प्रक्रिया

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप ऑफलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं, तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

1: फॉर्म 6 प्राप्त करें

फॉर्म 6 को नजदीकी निर्वाचन कार्यालय, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), या डाकघर से मुफ्त में प्राप्त करें. आप इसे ECI की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं: hindi.eci.gov.in.

2: फॉर्म भरें

फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, और संपर्क विवरण सावधानीपूर्वक भरें. सुनिश्चित करें कि जानकारी सटीक और पूर्ण हो.

3: दस्तावेज संलग्न करें

फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें

  • पहचान और आयु प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट, या जन्म प्रमाण पत्र.
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली/पानी/गैस का बिल (1 वर्ष से पुराना नहीं), पासपोर्ट, या रजिस्टर्ड किराया समझौता.
  • फोटो: दो हाल की पासपोर्ट साइज फोटो.
  • मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने पास रखें.

4: फॉर्म जमा करें

भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer - ERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करें. आप इसे नजदीकी डाकघर या मतदाता सुविधा केंद्र पर भी जमा कर सकते हैं.

5: सत्यापन और वोटर आईडी प्राप्ति

ऑफलाइन प्रक्रिया में भी BLO आपके पते पर सत्यापन के लिए आएंगे. सत्यापन के बाद, आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा.

आवश्यक दस्तावेज

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान और आयु प्रमाण (कोई एक): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं, 8वीं, या 10वीं की मार्कशीट
  • पता प्रमाण (कोई एक): आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, या गैस का बिल (1 वर्ष से पुराना नहीं), पासपोर्ट रजिस्टर्ड किराया समझौता. बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, डाकघर से प्राप्त कोई पत्र
  • फोटो: दो हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (ऑफलाइन के लिए) या एक स्कैन फोटो (ऑनलाइन के लिए).

वोटर हेल्पलाइन और सहायता

यदि आपको प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो रही है, तो निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग करें:

  • टोल-फ्री नंबर: 1950 पर कॉल करें (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक).
  • वोटर हेल्पलाइन ऐप: यह ऐप पंजीकरण, स्थिति जांच, और शिकायत दर्ज करने के लिए उपयोगी है.
  • NVSP पोर्टल: www.nvsp.in पर जाकर आप अपनी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं या सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
  • स्थानीय BLO: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें.

महत्वपूर्ण टिप्स

  • समय से आवेदन करें: चुनाव से कम से कम 2-3 महीने पहले अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि सत्यापन में समय लग सकता है.
  • सही जानकारी दें: गलत या अधूरी जानकारी के कारण आपका आवेदन रद्द हो सकता है.
  • आधार लिंकिंग: यदि आप अपने वोटर आईडी को आधार से जोड़ना चाहते हैं, तो फॉर्म 6B भरें. यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है.
  • स्थिति जांच: अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर चेक करें.
  • डिजिटल वोटर आईडी: नाम जोड़े जाने के बाद e-EPIC डाउनलोड करें, जो मतदान के लिए मान्य है.

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