दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस को कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही आगे की जांच का आदेश दिया है.
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बता दें कि मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने भाजपा के खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR की मांग का विरोध किया.
कपिल मिश्रा को सड़क ब्लॉक करते देखा-इलियास
दिल्ली पुलिस का दावा कि इस मामले में कपिल मिश्रा को फंसाने की साजिश की जा रही है. ये याचिका अगस्त 2024 मे दायर की गई थी. इसमें मोहम्मद इलियास ने दावा किया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कर्दमपुरी में कपिल मिश्रा और उनके साथियों को एक सड़क को ब्लॉक करते हुए देखा. इसके साथ ही उन्होंने वहां मिश्रा को रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियां तोड़ते हुए भी देखा था.
इस दौरान मौके पर कपिल मिश्रा के बगल में तत्कालीन उत्तर पूर्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी खड़े थे. कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी और जगह खाली करने या परिणाम भुगतने को कहा.
दंगों में कथित भूमिका को लेकर दिए जांच के निर्देश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर आगे की जांच के निर्देश दिए हैं. अदालत ने मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दायर आवेदन को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर मिश्रा की उपस्थिति कर्दमपुरी इलाके में पाई गई है और एक संज्ञेय अपराध पाया गया है, जिसकी जांच होना जरूरी है.
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