Personal Finance: कई PF अकाउंट हैं तो तुरंत कर लें मर्ज नहीं तो फ्यूचर में बन जाएंगे सिरदर्द, हो सकते हैं कई नुकसान !
How To Merge Two Or More PF Accounts : आईटी सेक्टर में काम करने वाले मोहन के भी कई यूएएन नंबर और कई पीएफ अकाउंट हैं. अब सवाल ये है कि कई पीएफ अकाउंट होने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं और समय रहते उसे मर्ज कर लेने के फायदे क्या हैं?
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How To Merge Two Or More PF Accounts: निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर अपनी ग्रोथ या दूसरे कारणों से कंपनी बदलते रहते हैं. ऐसे में वे जिस भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं वहां एक नया पीएफ अकाउंट खोल दिया जाता है. EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ने इस समस्या से निपटने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करना शुरू कर दिया है. इस अकाउंट नंबर के तले कई पीएफ अकाउंट हो सकते हैं.
Personal Finance की पिछली सीरीज में हमने कई UAN होने पर एन्हें मर्ज कर कई समस्याओं से बचने के उपाय बताए थे. आईटी सेक्टर में काम करने वाले मोहन के भी कई यूएएन नंबर और कई पीएफ अकाउंट हैं. यहां क्लिक करके वे कई यूएएन होने के नुकसान और उसे मर्ज करने की विधि जान सकते हैं. अब सवाल ये है कि कई पीएफ अकाउंट होने के भी नुकसान हैं?
कई पीएफ अकाउंट होने के नुकसान
एक UAN पर कई PF अकाउंट होने से भी परेशानी हो सकती है. इसमें सेवा अवधि (Service Period) प्रभावित होने के साथ ही पेंशन कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है. पेंशन क्लेम के वक्त समस्या हो सकती है. EPS अकाउंट अलग-अलग हैं, तो आपको पेंशन निकालने या ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है. दस्तावेजी प्रक्रिया बढ़ सकती है. (अलग-अलग पीएफ अकाउंट होने पर आने वाली समस्या की पूरी डिटेल जानने के लिए यहां क्लिक करें)
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एक PF अकाउंट होने के फायदे
- पुराने नियोक्ता का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है.
- दस्तावेजीकरण काफी कम हो जाता है.
- आप एक जगह कुल राशि देख सकते हैं और उसपर मिलने वाले ब्याज को समझने में आसानी भी होगी.
- पेंशन कैलकुलेशन काफी आसान होगा.
- पेंशन ट्रांसफर करने, निकालने में आसानी रहती है.
- कुल मिलाकर आप वित्तीय नुकसान और दस्तावेजों की कार्रवाईयों से बच जाते हैं.
ऐसे करें कई PF अकाउंट को एक में मर्ज
अगर आपके पास कई पीएफ (Provident Fund) अकाउंट हैं और आप उन्हें मर्ज करना चाहते हैं, तो आप यूएएन (UAN - Universal Account Number) के जरिए आसानी से ऐसा कर सकते हैं.
- अपने UAN से जुड़े सभी पीएफ खातों की जानकारी प्राप्त करें.
- इसके लिए EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाएं.
- "Services" में "For Employees" विकल्प चुनें.
- "Member Passbook" पर क्लिक करें और UAN व पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
- यहां आपको अपने सभी पीएफ अकाउंट की जानकारी मिलेगी.
- ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 'One Member One EPF Account' का उपयोग करें.
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉगिन करें.
- "Online Services" मेनू से "One Member One EPF Account" विकल्प चुनें.
- पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करें.
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदन सबमिट करें.
पुरानी कंपनी के पास जाएगा रिक्वेस्ट
- आपका आवेदन आपके पुराने या नए नियोक्ता (Employer) के पास जाएगा.
- एक बार स्वीकृति मिलने के बाद, आपका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में मर्ज हो जाएगा.
ये बातें ध्यान देना बेहद जरूरी
- आपका UAN सक्रिय और KYC अपडेटेड (आधार, पैन, बैंक डिटेल्स) होना चाहिए.
- पुराने पीएफ खाते में दी गई जानकारी (जैसे नाम, जन्मतिथि) नई जानकारी से मेल खानी चाहिए.
- यदि किसी कारण ऑनलाइन मर्ज नहीं हो रहा है, तो आप EPFO कार्यालय में फॉर्म 13 सबमिट करके ऑफलाइन ट्रांसफर करा सकते हैं.
- अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है, तो EPFO हेल्पलाइन 1800 118 005 पर संपर्क कर सकते हैं.
- "Track Claim Status" ऑप्शन से अपने ट्रांसफर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
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