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एग्जिट पोल
हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल जवाब
हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है. यहां 5 अक्टूबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी. वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे. नामांकन होने और चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद वोट किसे देना है इसे लेकर मतदाता अपना मन बनाता है. जब बात वोट देने की हो तो कई सवाल मतदाताओं को परेशान करने लगते हैं, मसलन मतदाता सूची में नाम है या नहीं? वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? वोट कहां देने जाना होगा? वोट देते समय किन दस्तावेजों को दिखाना जरूरी होगा?
ऐसे कई सवालों का जवाब हम यहां दे रहे हैं.
मतदाता बनना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा?
इसके लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. यानी 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरा हो गया हो तो, ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं. मतदान भी कर सकते हैं.
अपने विधानसभा सीट की पोलिंग बूथ की जानकारी चाहिए तो क्या करें?
चुनाव आयोग की वेबसाइट https://hindi.eci.gov.in/ पर जाकर अपना राज्य सलेक्ट करें. उसके बाद अपनी लोकसभा सीट चुनिए. इसमें आपको अपनी विधानसभा सीट सलेक्ट करना होगा. फिर पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी.
विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची कैसे मिलेगी?
इसके लिए सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/Homepage पोर्टल (एनवीएसपी) को ओपन करके उससे जुड़ी जानकारी देने के बाद आपके लोकसभा क्षेत्र के नाम फिर उसमें विधानसभा क्षेत्र सलेक्ट करने पर जानकारी उपलब्ध होगी.
क्या एक मतदाता दो अलग-अलग स्थानों से खुद को रजिस्टर कर सकता है?
ऐसा नहीं हो सकता. ये वैध तरीका नहीं है. बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति दो अलग-अलग स्थानों या राज्यों से खुद का रजिस्ट्रेशन कराता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसे व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सजा भुगतनी पड़ेगी.
चुनाव आयोग का फॉर्म 6 6A, 8 8A क्या है?
इन फॉर्म के जरिए चुनाव आयोग मतदाताओं को कुछ सुविधाएं देता है, मसलन एक जनवरी 2024 तक जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो उसे फॉर्म 6 भरना होगा. वहीं भारतीय मूल के वे लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और मतदान में भाग लेना चाहते हैं उन्हें उन्हें फॉर्म 6A की सुविधा दी गई है. ऐसे मतदाता जिन्हें मतदाता पहचान पत्र पर अपना नाम, उम्र, वोटर कार्ड (EPIC) नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, रिश्तों के प्रकार या लिंग में करेक्शन कराने के साथ ही फोटो में बदलाव करना हो वे फॉर्म 8 भर सकते हैं. जिन मतदाताओं का पता अपने ही संसदीय क्षेत्र में बदल गया हो उन्हें फॉर्म 8A की सुविधा दी गई है.
पोस्ट पोल सर्वे क्या होते हैं?
एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सर्वे में थोड़ा फर्क होता है. हालांकि पोस्ट पोल सर्वे एग्जिट पोल से भी ज्यादा सटीक माने जाते हैं. एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसी वोटिंग के तुरंत बाद वोटर्स का नब्ज टटोलती है. जबकि पोस्ट पोल वोटिंग के एक दो दिन बाद रिजल्ट आने से पहले किया जाता है. यदि वोटिंग कई चरण में है तो आखिरी चरण का मतदान होने के बाद ही एग्जिट पोल और पोस्ट पोल के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं.
Haryana Assembly Election 2024 FAQs
हरियाणा विधानसभा चुनाव
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