लड़की के प्राइवेट पार्ट... इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कही ये बड़ी बात

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसका पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा. बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं थीं.

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