बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद, सुरजभान को राहत

आशीष अभिनव

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Bihar News: बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाया है. इस केस में आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 अन्य आरोपियों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

हाईकोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह सहित 8 आरोपियों को बरी कर दिया था. लेकिन, CBI और बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी, बीजेपी नेता रामा देवी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 और 22 अगस्त को तीन जजों की बेंच ने की थी. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुन्ना शुक्ला को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

1998 में हुई थी बृज बिहारी प्रसाद की हत्या

यह मामला 1998 का है. बृज बिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में हत्या कर दी गई थी. उस समय वह अस्पताल में इलाज करा रहे थे. इस घटना के बाद से यह मामला सुर्खियों में रहा और कई बड़े नेताओं के नाम इसमें आए. ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत अन्य को दोषी ठहराया था. 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के आभाव में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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कौन है मुन्ना शुक्ला?

RJD के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है. उनका अपराध की दुनिया में इतिहास काफी लंबा रहा है. मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला की हत्या भी एक गैंगवार के दौरान हुई थी. छोटे भाई की मौत के बाद मुन्ना शुक्ला का नाम बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं में शामिल हो गया.

मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं. हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था. मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने टिकट दिया था. हालांकि, इस चुनाव में वह हार गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा का सामना करना पड़ेगा.

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