New income tax slab: पुरानी टैक्स दरों से कितना अलग है नया टैक्स स्लैब? जानिए कितना पैसा बचा पाएंगे

शुभम गुप्ता

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Budget 2024
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New income tax slab 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का बजट देश के सामने रख दिया है. इस बजट में सरकार ने काफी बड़ी ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. इस बजट में वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को भी राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है.

आपको बता दें कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.

अब ऐसी होंगी नई आय दरें

कर स्लैब  दरें
0-3 लाख   शून्य
3-7 लाख   5 %
7-10 लाख   10%
10-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से अधिक 30%

ऐसी थी पुरानी टैक्स दरें

कर स्लैब दरें
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख 5% (धारा 87ए के तहत कर छूट)
6-9 लाख 10% (धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक कर छूट)
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20% 
15 लाख से अधिक 30%

 

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बजट के बाद शेयर बाजार हुआ धड़ाम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सेंसेक्स 1,266.17 अंक टूटकर 79,235.91 अंक, निफ्टी 435.05 अंक के नुकसान से 24,074.20 अंक पर आ गया है.

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