पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला फैजान थाने पहुंचकर 'तिरंगे को सलामी' क्यों देने लगा, क्या है हाईकोर्ट की शर्त?

अभिषेक

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Faizan
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Bhopal News: आज सुबह भोपाल के मिसरौद थाने पर एक शख्स पहुंचता है और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने के साथ तिरंगे को सलामी देता है. वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो लोग तरह-तरह की बातें करते है. सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि, आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? वीडियो देख कर आपके मन में भी यही सवाल उठेगा. आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है वो शख्स और क्यों कर रहा ऐसा?

कौन है वो शख्स और क्या है पूरा मामला?

वीडियो में भारत माता की जय बोलते और तिरंगे को सलामी देते दिख रहा शख्स का नाम फैजान है. दरअसल हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले एक आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि, मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में आकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा. महीने के पहले और चौथे मंगलवार को उसे ऐसा करना था. वो शख्स फैजान ही है जिसे ऐसा करना है. 

ऐसे में आज वह तिरंगे को सलामी देने और भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचा था. 

'रील बनाते हुए नशे में बोल दिया था'

भोपाल के पास मंडीदीप में रहने वाले फैसल उर्फ फैजान ने 17 मई 2024 को 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाए थे. इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी. यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चला गया था जहां उसे इस अनोखी शर्त पर जमानत मिली थी. 

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थाने पर सलामी देने के बाद हमारे सहयोगी चैनल आजतक से बात करते हुए फैसल ने बता कि, 'रील बनाते समय उसने यह सब नशे में बोल दिया था. उसे अपनी गलती का अहसास है और आगे से वो ऐसा नहीं करेगा'. 

क्या था कोर्ट का फैसला?

इस मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस डीके पालीवाल ने अपने आदेश में कहा था कि, आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है. फैसले में फैजान को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई और उसे हर महीने में 2 बार भोपाल पुलिस थाने में आर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने की सजा मिली.

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