DND फ्लाईवे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब टोल फ्री रहेगा सफर  

संजय शर्मा

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Delhi Noida Driveway (DND) file pic.
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दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी राहत दी है. अब DND फ्लाईवे टोल फ्री ही रहेगा, यानी दिल्ली-नोएडा का सफर बिना किसी शुल्क के किया जा सकेगा.  

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा  

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया है कि DND फ्लाईवे पर टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.  

पहले से ही टोल फ्री था DND फ्लाईवे  

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में ही DND फ्लाईवे पर टोल वसूली को रोक दिया था. इसके खिलाफ नोएडा टोलब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है.  

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कंपनी अब नहीं वसूल सकती टोल  

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद DND फ्लाईवे पर टोल वसूलने का अधिकार कंपनी के पास नहीं रहेगा. कोर्ट ने यह भी माना कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को टोल वसूलने का अधिकार देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था.  

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रियायत समझौते पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख  

सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को दिए गए रियायत समझौते को अनुचित और शर्तों के विरुद्ध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि इस समझौते के कारण उपयोगकर्ताओं पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.  

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CAG रिपोर्ट ने उजागर की धांधली  

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि CAG की रिपोर्ट में अधूरे प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लागत का खुलासा हुआ, जिससे आम जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा. इस गलत समझौते के कारण जनता ने कई सौ करोड़ रुपये गंवाए, और NTBCL ने इसका अनुचित लाभ उठाया.    

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