NEET पर बोल रहे थे राहुल गांधी, अचानक हुआ माइक बंद, कौन करता है इसे कंट्रोल?
कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लोकसभा में NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाया था. विपक्षी दल ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
ADVERTISEMENT
Congress: NEET पेपर लीक का मुद्दा इस समय देश का सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है. इस मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है. विपक्ष इसपर लगातार सरकार पर हमलावर है. देश की 18वीं लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है. विपक्ष में बैठी कांग्रेस संसद में भी नीट पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल कर रही है.
इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लोकसभा में NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाया था. विपक्षी दल ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया.कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से माइक्रोफोन तक पहुंच के लिए अनुरोध करते नजर आए। स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि वह लोकसभा में सांसदों के माइक्रोफोन के प्रभारी नहीं थे। ओम बिरला ने कहा, "चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी चाहिए. अन्य मामले सदन में दर्ज नहीं किए जाएंगे."
अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि अगर स्पीकर माइक को कंट्रोल नहीं करता है, तो संसद में माइक को चालू और बंद कौन करता है?
ADVERTISEMENT
माइक के स्विचों को कौन संभालता है?
संसद में सभी सांसदों के पास एक निर्धारित सीट होती है और माइक्रोफोन एक आवंटित संख्या के साथ डेस्क पर चिपकाए जाते हैं. संसद के दोनों सदनों में एक कक्ष होता है जहां ध्वनि टेक्नीशियन बैठते हैं. वे कर्मचारियों के एक समूह से संबंधित हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड करते हैं. माइक्रोफ़ोन यहीं से चालू या बंद किए जाते हैं. इसका मुखौटा कांच का है और कर्मचारी सभापति और सांसदों को देख सकते हैं. संसद के दोनों सदनों में माइक इन्हीं कर्मचारियों द्वारा चालू या बंद किया जाता है.
समय समाप्त होने पर खुद बंद हो जाता है माइक
डीएमके के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने पहले इंडिया टूडे को बताया कि माइक्रोफोन राज्यसभा के सभापति के निर्देशों के तहत सक्रिय होते हैं. वे केवल तभी चालू होते हैं जब किसी सदस्य को सभापति द्वारा बुलाया जाता है."
ADVERTISEMENT
इंडिया टूडे से बात करते हुए विल्सन ने कहा कि "जीरो हाउर में एक सदस्य को तीन मिनट की समय सीमा दी जाती है और जब तीन मिनट समाप्त हो जाते हैं तो माइक्रोफ़ोन अपने आप बंद हो जाता है. विधेयकों पर बहस के मामलों में प्रत्येक पक्ष के लिए समय आवंटित किया जाता है. अध्यक्ष इस समय का पालन करता है और हर एक सदस्य को पूरा करने के लिए एक या दो मिनट का समय देता है.
ADVERTISEMENT
सांसद का माइक होता है बंद
संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले एक पत्रकार ने इंडिया टूडे से खास बातचीत में बताया कि "यदि किसी सांसद के बोलने की बारी नहीं है तो उसका माइक्रोफोन बंद किया जा सकता है. विशेष मामलों पर सांसदों के पास 250 शब्द पढ़ने की सीमा है, जिस क्षण इसे सदस्य द्वारा पढ़ा जाता है, कक्ष में कर्मचारियों द्वारा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है.
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रत्येक सांसद के लिए सीट संख्या आवंटित की जाती है, इसलिए उनसे अपनी निर्धारित सीटों से बोलने की अपेक्षा की जाती है. एक प्रशिक्षित कर्मचारी लोकसभा और राज्यसभा में पूरे माइक्रोफोन सिस्टम के स्विच को नियंत्रित करता है. यह केवल सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हैं, जो विशेष परिस्थितियों में माइक को चालू और बंद करने का निर्देश दे सकते हैं.
ADVERTISEMENT