17 महीने बाद शर्तों के साथ जेल से रिहा होंगे मनीष सिसोदिया, किस मामले में गए थे जेल? जानिए पूरा मामला

News Tak Desk

09 Aug 2024 (अपडेटेड: Aug 9 2024 12:34 PM)

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामले में जमानत सुना दी है. मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं. मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के तहत जमानत दी गई है.

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Manish Sisodia Grants Bail: सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2024 को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में राहत दे दी है. कोर्ट ने AAP नेता को ईडी और सीबीआई दोनों मामले में जमानत सुना दी है. मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं. मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के तहत जमानत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी वि्श्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा कि AAP नेता लगभग 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू नहीं होने के कारण सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.

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SC में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें त्वरित सुनवाई का अधिकार है. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए था. इससे पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मुकदमे को पूरा करने के उद्देश्य से सिसोदिया को जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि "अदालतें यह भूल गई हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए. इस मामले में 493 गवाहों के नाम दिए गए हैं. इसकी दूर-दूर तक संभावना नहीं है कि मुकदमा समाप्त हो जाएगा. कोर्ट ने आगे कहा कि सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वह भाग नहीं सकते.साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं. 

किन शर्तों पर मिली बेल?

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा कर दिया है. सबसे पहले उन्हें 10 लाख रूपए के मुचलके पर जमानत दी है. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हफ्ते के सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी.

मनीष सिसोदिया पर क्या हैं आरोप?

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर तीन बड़े आरोप हैं. सबसे पहला कि उनपर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया. मनीष सिसोदिया पर ये भी आरोप है कि उन्होंने कोविड के बहाने 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की. इसके बाद उनपर बड़ा आरोप है कि AAP नेता ने एलजी-कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए.

दूसरे AAP नेता को मिली राहत

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे नेता हैं जिन्हें कथित शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इडी मामले में जमानत दे दी है लेकिन वे सीबीआई मामले में जेल में बंद हैं.

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