बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, दिल्ली की अदालत ने जारी किए आदेश, ये है पूरा मामला

शरत कुमार

ADVERTISEMENT

दिल्ली में बना बीकानेर हाउस. (फोटो- Bikaner House)
bikaner house
social share
google news

दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की के आदेशों के बाद अब बीकानेर हाउस का नंबर आ गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है. नई दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में राजस्थान नगर पालिका के पास मालिकाना हक वाले दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है.

एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नागर पालिका के बीच विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने या आदेश जारी किया है.
 

ये है मामला

दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में कमर्शियल कोर्ट के जज विद्या प्रकाश की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50 लाख 31 हजार 512 रुपये के लिए आपके खिलाफ पारित किए गए समझौते को पूरा करने में विफल रहे हैं. इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि नगर पालिका, नोखा इस न्यायालय के अगले आदेश तक इस संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के कार्य को नहीं कर पाएगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए 29 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित हों.

हिमाचल भवन की भी हो चुकी कुर्की

इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था. हिमाचल सरकार पर सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बकाया न चुकाने पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. पावर कंपनी को 2009 में एक प्रोजेक्ट मिला था. इसके लिए कंपनी ने सरकार के पास 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवा दिया था. बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और सरकार ने 64 करोड़ रुपये जब्त कर लिए.

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT