Rajasthan: सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े फैसले पर लगा ब्रेक, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अटका महिलाओं का 50 फीसदी आरक्षण
Rajasthan: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल जून महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-एक में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी. लेकिन अब विधि विभाग ने इस फैसले को ब्रेक लगा दिया है.
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राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल जून महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-एक में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी. लेकिन अब विधि विभाग ने इस फैसले को ब्रेक लगा दिया है. सरकार ने 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर इस संबंध में आदेश जारी किए थे. लेकिन अब शिक्षा विभाग के 50 फीसदी रिजर्वेशन के प्रस्ताव पर विधि विभाग ने रोक लगा दी.
विधि विभाग ने तीन प्रमुख आपत्तियों के चलते दूसरी बार एक महीने के अंदर पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटा दी है. सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर से इन आपत्तियों पर तथ्यों की जानकारी मांगी गई है ताकि प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी मिल सके. हालांकि, इस प्रक्रिया में अब थोड़ा समय लग सकता है.
शिक्षा विभाग ने भी इसे जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. बता दें शिक्षा विभाग की ओर से 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे 17 अक्टूबर को विधि विभाग ने लौटा दिया.
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-1 50 फीसदी आरक्षण अटका?
शिक्षा विभाग जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-1 में महिला आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत करना चाहता है ताकि इस घोषणा को तुरंत लागू किया जा सके. इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यों सहित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रस्ताव को मंजूरी मिल सके.
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