अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा? फायदे, नुकसान और जानिए लास्ट डेट!

सुमित पांडेय

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आधार पैन लिंक करने से कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं.
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Aadhaar and PAN Card News: क्या होगा अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक काम करना बंद कर दे? या आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक जाए? यही हाल हुआ सिद्धार्थ और अक्षत के साथ जिन्होंने समय रहते पैन और आधार लिंक नहीं किया. इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी वित्तीय गतिविधियां रुक गईं और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. बैंक में लेन-देन और अन्य जरूरी काम ठप पड़ गए. 

दरअसल, सरकार ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है, तो आपको भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ और अक्षत को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला...

सिद्धार्थ और अक्षत ने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो हुई ये परेशानी?

सिद्धार्थ एक आईटी प्रोफेशनल है, जिसे हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होता है. लेकिन चूंकि उसने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया, इसलिए उसका पैन निष्क्रिय हो गया. जब उसने ITR फाइल करने की कोशिश की, तो उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा.

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सामने आई ये समस्या

- पैन निष्क्रिय होने के कारण ITR भरने में दिक्कत आई.

- ₹1,000 का अतिरिक्त लेट फीस चार्ज लगा.

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- टैक्स रिफंड में देरी हुई.

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ऐसे हुआ समाधान

सिद्धार्थ ने तुरंत ऑनलाइन www.incometax.gov.in  वेबसाइट पर जाकर अपना आधार-पैन लिंक किया. कुछ दिनों में उसका पैन फिर से एक्टिव हो गया और वह आसानी से ITR फाइल कर पाया।

अब बात अक्षत की...

अक्षत एक बिजनेसमैन है, जो बड़े लेन-देन करता है. उसने भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, जिससे उसे बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में समस्या खड़ी हो गई है. 

🔴 समस्या

- ₹50,000 से अधिक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सका.

- बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने पैन निष्क्रिय होने के कारण रिजेक्ट कर दिया.

- म्यूचुअल फंड निवेश और डिमैट अकाउंट बंद हो गए.

✅ समाधान

अक्षत ने इनकम टैक्स पोर्टल (www.incometax.gov.inपर जाकर पैन-आधार लिंक किया और लेटलतीफी का ₹1,000 चार्ज देकर अपना पैन फिर से एक्टिव कराया. अब वह अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना किसी दिक्कत के कर सकता है.

लिंक न करने पर और क्या  होगा?

1️- पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय- अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे.

2️- बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर असर- ₹50,000 से ज्यादा के बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन जरूरी होता है. लिंक न करने पर आपका बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रतिबंधित हो सकता है.

3️- डिमैट और म्यूचुअल फंड पर असर- स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए पैन अनिवार्य होता है. यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया तो शेयर ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड निवेश पर असर पड़ेगा.

4️- बिजनेस और लोन पर असर- यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो लोन अप्लाई करने या बिजनेस रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकती है।

✅ पैन-आधार लिंक करने के फायदे

पैन आधार लिंक करने से टैक्स भरना और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना आसान हो जाता है. एक व्यक्ति के नाम पर मल्टीपल पैन कार्ड होने की संभावना खत्म हो जाती है. पैन और आधार लिंक होने से ITR वेरिफिकेशन आसान होता है.  सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ सीधे आपके खाते में आ सकते हैं. सरकार को ब्लैक मनी ट्रैक करने में मदद मिलती है. टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है.

📅 पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि

सरकार की ओर से समय-समय पर लास्ट डेट बढ़ाई गई है. यदि आप अब भी इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपको ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 

🔗 कैसे करें पैन-आधार लिंक?

1️- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं.
2️- 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' ऑप्शन चुनें.
3️- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी वेरिफाई करें.
4️- सफलतापूर्वक लिंक करने का कन्फर्मेशन प्राप्त करें.

अगर लिंकिंग में देरी हुई तो?

अगर आधार पैन लिंक करने में आपने तय समय सीमा के बाद लिंक किया तो ₹1,000 का लेट फीस चार्ज देना होगा. इसके बाद भी लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

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