Gurugram: गुरुग्राम में एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना रविवार, 15 सितंबर सुबह 6 बजे की है. जहां गुरुग्राम के डीएलएफ फेज II में गोल्फ कोर्स रोड रॉन्ग साइड से आ रही महिंद्रा SUV 3XO ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक चकनाचूर हो गई और बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत हो गई.
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हादसा डीएलएफ फेस-3 में हुआ है. हादसे के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ. आरोपी की पहचान कुलदीप ठाकुर(23) के रूप में हुई. इस हादसे में कार चालक कुलदीप को जमानत मिल चुकी है. हालांकि अभी तक आरोपी ने अपना लाइसेंस भी पुलिस के सामने पेश नहीं किया है. इससे आरोपी की जमानत पर सवाल उठ रहे है. आरोपी कुलदीप सिंह ठाकुर पर पहले भी गलत साइड ड्राइविंग और गलत साइड पार्किंग के लिए जुर्माना लगाया जा चुका है. अक्षत का दोस्त प्रद्युमन इस घटना का चश्मदीद गवाह भी है उनका कहना है कि आरोपी को रविवार और सोमवार को छुट्टी होने के बावजूद तुरंत जमानत मिल गई.
कौन है आरोपी
आरोपी कुलदीप ठाकुर बिहार का रहने वाला है और शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड आ रहा था. हरियाणा पुलिस ने कुलदीप सिंह ठाकुर का 24 अगस्त को गलत साइड ड्राइविंग और गलत पार्किंग के लिए चालान किया था. आरोपी गिरफ्तार होने के बाद भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने में विफल रहा. इंडिया टुडे को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी ठाकुर ने एक परिचित से बैकडेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए संपर्क किया था. जानकारी के मुताबिक आरोपी एक कंपनी का मालिक है, जो राजनेताओं के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाती है.
कैसे हुई घटना
घटना रविवार 15 सितंबर सुबह 6 की है. इस दौरान गुरुग्राम के डीएलएफ फेज II में गोल्फ कोर्स रोड पर सामने से कुलदीप ठाकुर कार लेकर रॉन्ग साइड से आ रहे थे. कार स्पीड लेन में थी. इस दौरान सामने से आ रहे अक्षत गर्ग बाइक से आ रहे थे. तेज स्पीड और दोनों वाहन एक लाइन में होने की वजह से यह भीषण हादसा हो गया. हादसे की वीडियो मृतक अक्षत के बाइकर दोस्त के हेलमेट में लगे गोप्रो कैमरे पर कैद हो गई.
एसयूवी कार के बोनट पर भाजपा का स्टिकर भी लगा हुआ था. टक्कर के कारण अक्षत गर्ग एसयूवी से ऊपर उछल गए और उनकी मोटरसाइकिल इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया. गर्ग को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
पुलिस ने क्या बताया
'घटना पर आक्रोश के बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विकास कौशिक ने कहा कि आरोपी अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाया है और मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराएं जोड़ी जाएंगी. कौशिक ने कहा, "हम मान रहे हैं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. मैंने पुलिस को संबंधित धाराएं फिर से जोड़ने और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं." उन्होंने आगे कहा, "यदि आवश्यकता हुई तो आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है."
अक्षत गर्ग की मां ने क्या कहा
अक्षत की मां ने इंडिया टुडे को बताया कि 'मेरा जवान बेटा चला गया. 21-22 साल का बच्चा, जो आगे चलकर बूढ़े मां-बाप का सहारा बनता. अब हम कहां जाएंगे. जिसने मेरे बच्चे की जान ली, उसे थाने से जमानत मिल गई. ये कैसा कानून है. आज उसने मेरे बच्चे के साथ ये किया, कल किसी और की जान लेगा.'
अक्षत की मां ने कहा,'इस वक्त हमारी कंडीशन किसी से बात करने लायक भी नहीं है. हम बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले. हमें नहीं पता कि ऐसे मामले में कानून क्या है और आरोपी को क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने कहा है कि यह जमानती अपराध है, इसलिए वह छूट सकता है. अगर ऐसा है तो यह देश के कानून में कमी है. आप किसी के बच्चे को मार दो और जमानत पर छूट जाओ. जिसकी वजह से हादसा हुआ, उसकी उम्र 25 साल है. अगर उसने पहले भी ऐसा किया है तो आगे भी करेगा. पता नहीं कितने और लोगों की जान लेगा. जिसने हमारे बच्चे को मारा, उसे ऐसी सजा मिले कि किसी और के साथ ऐसा ना हो.'
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