CM भजनलाल शर्मा ने पलटा गहलोत का बड़ा फैसला, अब जमीन का पट्टा लेने के चुकानी होगी इतनी फीस
Rajasthan: अब राजस्थान में जमीन खरीदने वालों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी. भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कई नियमों में बदलाव करते हुए पट्टे फीस की राशि में भी बदलाव किया है. अब, स्वायत्त शासन विभाग की नई अधिसूचना के तहत, पहले जो पट्टा 500 रुपये में मिल जाता था
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Rajasthan: अब राजस्थान में जमीन खरीदने वालों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी. भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कई नियमों में बदलाव करते हुए पट्टे फीस की राशि में भी बदलाव किया है. अब, स्वायत्त शासन विभाग की नई अधिसूचना के तहत, पहले जो पट्टा 500 रुपये में मिल जाता था, अब उसके लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी.
अशोक गहलोत की सरकार ने लोगों को रियायत दर पर उनके जमीन के मालिक आना हक के लिए 500 रुपये में पट्टा देने की स्कीम चलाई थी. लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग ने एक नया आदेश निकाला है. जिसके चलते अब लोगों को पट्टा लेने के लिए 8 गुना ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी.
फ्री होल्ड पट्टे का शुल्क बढ़ा
नई सरकार ने पुरानी आबादी की जमीन के पट्टों के लिए शुल्क आठ गुना बढ़ा दिया है. अब फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह शुल्क 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर था. पिछली कांग्रेस सरकार में शहरों के प्रशासनिक कैंप लगाकर लोगों को 501 रुपये में पट्टा जारी किया जाता था. लेकिन अब यह छूट हटा दी गई है, और नई सरकार ने इस पर रोक लगा दी है.
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अब सरकार तय करेगी पट्टे
इसके अलावा, सरकार ने नगर निगम और निकायों के अधिकारों में भी कमी कर दी है. पहले जिला स्तर पर ही पट्टे जारी कर दिए जाते थे, लेकिन नई अधिसूचना के अनुसार, अधिकारियों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है. पहले अधिकारी अपने स्तर पर 500 वर्ग मीटर तक की जमीन का पट्टा जारी कर सकते थे, और 501 से 5000 वर्ग मीटर तक के पट्टों का निर्णय बोर्ड की बैठक में होता था, जबकि 5000 वर्ग मीटर से अधिक के पट्टों के लिए फाइल सरकार को भेजी जाती थी. अब नए आदेश के तहत अधिकारी केवल 300 वर्ग मीटर तक की जमीन का पट्टा जारी कर सकेंगे, नगर निकाय और निगम को 301 से 1500 वर्ग मीटर तक के पट्टों का अधिकार दिया गया है. 1500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन के पट्टों के लिए अब फाइल सरकार को भेजी जाएगी.
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