Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि AAP प्रमुख 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे और दोपहर करीब 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे.
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तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को अदालत में पेश किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया.
कोर्ट में CBI ने क्या कहा?
कोर्ट में सीबीआई ने अपनी रिमांड अर्जी में दावा किया कि 'हिरासत में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया. जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए जो रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत थे.' उन्होंने कहा कि 'सबूतों से सामना होने पर, उन्होंने बिना किसी अध्ययन के, दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के संबंध में सही स्पष्टीकरण नहीं दिया.'
सीबीआई के वकील ने कहा कि वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी एक दिन के अंदर जल्दबाजी में क्यों प्राप्त की गई, जब साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अपने करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे.
26 जून को CBI ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
सीबीआई की याचिका में केजरीवाल पर दिल्ली के शराब उद्योग में अलग-अलग हितधारकों के साथ उनके सहयोगी विजय नायर की बातचीत के बारे में सवालों से बचने का भी आरोप लगाया गया. सीबीआई ने मामले के सिलसिले में 26 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय, केजरीवाल पहले से ही ED द्वारा जांच की जा रही उसी मामले में न्यायिक हिरासत में थे.
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