EPFO New Rule: सीधे ATM से निकाल पाएंगे PF का पैसा, जानें कब से लागू होगा नया नियम

ललित यादव

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च कर सकता है. इसके साथ, ईपीएफओ के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद है. इस बदलाव से ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों को लाभ मिलेगा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार एटीएम से पीएफ निकासी सुविधा पर काम कर रही है. अब इस विषय में एक नया अपडेट सामने आया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने घोषणा की है कि सरकार वर्कफोर्स को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी सिस्टम को उन्नत करने की दिशा में काम कर रही है.

पीएफ का पैसा एटीएम से निकलेगा

सुमिता डावरा ने यह भी बताया है कि 2025 से ईपीएफओ के सदस्यों को एटीएम के माध्यम से पीएफ की रकम निकालने की सुविधा मिल सकती है. इसके लिए सरकार प्रयासरत है. ईपीएफओ की सेवाओं को बेहतर बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि हम पीएफ प्रावधान के लिए आईटी सिस्टम को सुधार रहे हैं. इससे पहले भी ईपीएफओ ने कई सुधार किए हैं, जिनमें क्लेम प्रक्रिया में तेजी और स्वयं क्लेम करने की सुविधा शामिल हैं.

ईपीएफओ अपना रहा है लेटेस्ट तकनीक

सुमिता डावरा ने जानकारी दी है कि सरकार पीएफ से जुड़ी अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा रही है. ईपीएफओ बैंकिंग सिस्टम की तरह ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की पूरी कोशिश कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनवरी 2025 से पीएफ सिस्टम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके आगे उन्होंने आईटी 2.1 संस्करण के बारे में कहा कि इसके लागू होने के बाद ईपीएफओ के सदस्य एटीएम से पीएफ की राशि निकाल पाएंगे. इसके अलावा, ईपीएफओ सिस्टम में कई और उन्नत सुधार होंगे.

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ईपीएफओ का निकासी नियम क्या है?

ईपीएफओ के नियमानुसार, नौकरी करते हुए कोई सदस्य पूरी रकम नहीं निकाल सकता. अगर कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है, तो वह अपने पीएफ से 75 फीसदी रकम निकाल सकता है. दो महीने तक बेरोजगार रहने पर, वह पीएफ फंड से पूरी राशि निकाल सकता है.

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